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Monday, 9 June 2025

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना ! Cm Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana 2025

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना ! Cm Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana 2025

राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए को स्वयं का रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है: मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2025। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जो पहले इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के नाम से जानी जाती थी, राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना ! CM Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana

इस  मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें, जिससे वे न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकें।

 मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के मुख्य लाभ और प्रोत्साहन

 मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना महिला उद्यमियों को कई तरह के वित्तीय और प्रोत्साहन संबंधी लाभ प्रदान करती है:

IMSUPY राजस्थान

  • मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन ऋण सुविधाएं:
    • व्यक्तिगत महिला उद्यमियों या स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए ₹50 लाख तक का ऋण उपलब्ध है।
    • क्लस्टर या फेडरेशन के लिए ₹1 करोड़ तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जो बड़े पैमाने के उद्यमों को बढ़ावा देता है।
  • मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन अनुदान (सब्सिडी):
    • ऋण राशि पर 25% तक का अनुदान मिलता है, जिससे वित्तीय बोझ कम होता है।
    • विशेष श्रेणियों जैसे विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित महिलाएं, दिव्यांग महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 30% तक का उच्च अनुदान प्रदान किया जाता है, जो इन वर्गों को विशेष समर्थन देता है।

महिला उद्यमिता Rajasthan subsidy

  • मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन क्षेत्रीय व्यापकता: यह योजना किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसमें उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित उद्यम, और अन्य सभी प्रकार के व्यावसायिक विचार शामिल हैं। यह महिलाओं को अपनी पसंद और कौशल के अनुसार व्यवसाय चुनने की पूरी स्वतंत्रता देती है।

CM Nari Shakti Protsahan Yojana eligibility

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (राजस्थान) - महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का मार्ग

  1. महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक की सबसे बड़ी ऋण अनुदान योजना
  2. व्यक्तिगत महिला उद्यमी अथवां स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रूपये तक और समूहों के समूह के रूप में विद्यमान क्लस्टर या फेडरेशन को 1 करोड़ रूपये तक की ऋण सुविधा
  3. ऋण राशि का 25 प्रतिशत अनुदान, वंचित वर्ग को 30 प्रतिशत तक
  4. उद्योग, सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित उद्यम आदि समस्त क्षेत्रों के लिए ऋण सुविधा
  5. समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन और समस्या समाधान के लिए निरन्तर समन्वय और हेल्पलाईन की सुविधा
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन आवेदन प्रक्रिया की सरलता

  • आवेदन को इमित्र से ना भरकर स्वयं भरें। इस आवेदन को करने के लिए किसी सीए या विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है।
  • आवेदन को भरने के लिए जिला कार्यालय या महिला अधिकारिता विभाग में प्रतिमाह  शिविर लगाए जाते हैं। उसमें आकर आप प्रक्रिया को समझ सकते हैं।
  • आवेदन पत्र  में समस्त सूचना सही-सही भरें। उद्यम के संचालन में भी इससे सुविधा होगी।
  • आवेदन पत्र की महिला व अधिकारिता विभाग द्वारा अभिशंषा के बाद भी ऋण की अंतिम स्वीकृति बैंक द्वारा होती है, अत: संबंधित बैंक से भी समन्वय रखें।
  • बैंक या महिला अधिकारिता द्वारा अच्छे प्रोजेक्ट की स्वीकृति में वरीयता दी जाती है। यदि अपने प्रोजेक्ट में आप भूमि, भवन या अपने संसाधनों से भी पूँजी लगाई जाती है, तो प्रोजेक्ट सरलता से स्वीकृत हो जाते हैं।
  • स्वीकृत ऋण पर 25% अनुदान देय है । विशेष श्रेणी - विधवा/ परित्यक्ता/ हिंसा से पीड़ित महिला, दिव्यांग एवं अनुसूचित जाति/ जन जाति के आवेदकों को 30% ऋण अनुदान देय होगा ।
  • पूर्व से स्थापित उद्यम/ सेवा उपक्रमों को विस्तार/ विविधीकरण/ आधुनिकीकरण हेतु आवेदन से पूर्व उद्योग आधार लेना वांछनीय होगा।
  • आवेदन पत्र के साथ अपनी पुष्टि के लिए संबंधित दस्तावेज अवश्य लगाएँ या अपलोड करें।
  • आवेदन पत्र भरने के बाद जब तक आपको कोई सूचना देकर न बुलाया जाए, व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं है। 10 लाख रु. से कम ऋण के आवेदन स्वतः कार्यालय स्तर पर परीक्षित हो कर निर्णय कर दिए जाएंगे।
  • ऋण जारी होने के बाद भी आपको फॉलो अप के लिए प्रगति वेबसाइट या एप पर अपडेट करनी होगी।
  • आवेदन के बाद अलग-अलग चरणों पर आपको एसएमएस से सूचना भेजी जाएगी। अत: मोबाइल नंबर में परिवर्तन होने पर उसे अपडेट करें।
  • अपनी सफलता को महिला अधिकारिता के पोर्टल पर व सोशल मीडिया पर इस रूप में साझा करें कि बैंक व अन्य उद्यम उसे अपनी उपलब्धि की तरह देखें और आपको अन्य सहायता से भी जोड़े। इससे आपको अपना मार्केट बढ़ाने व लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने भी सहायता मिलेगी।
  • यदि उद्यम के लिए ऋण नहीं मिले, तो निराश नहीं हों. नए सिरे से बेहतर रूप में उद्यम का प्रोजेक्ट बनायें। वैसे उद्यम के लिए ऋण ही सब कुछ नहीं है। आप अन्य समान प्रवृत्ति के लोगों/ समूह को जोड़ कर, उनका सहयोग लेकर उद्यम शुरू कर सकते हैं। एक स्तर पर उद्यम चलने पर बैंक द्वारा भी सरलता से ऋण स्वीकृत किया जाता है।
  • आवेदन पत्र की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आने वाली अनुचित माँग या अन्य शिकायत की सूचना 181 पोर्टल या हेल्पलाइन पर दें सकते है ।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाया गया है:

CM Nari Shakti loan process

  • मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन ऑनलाइन आवेदन: 
  • आवेदक राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जाकर यहा सर्च बार मै स्कीम का नाम टाइप करे सामने आपको सर्विस का टैब दिखाई देगा उसपर क्लिक करे ।
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना ! Cm Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana 2025
आवेदन करने के लिए डैश्बोर्ड दिखाई देगा कलक्क करे 

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना ! Cm Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana 2025


यहा आपसे सामान्य जानकारी मांगी जाएगी भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना ! Cm Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana 2025

IMSUPY loan subsidy percentage




  • मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन आवश्यक दस्तावेज:
    • पहचान और पते का प्रमाण (आधार कार्ड, जनआधार या भामाशाह संख्या)।
    • व्यवसाय योजना (₹10 लाख से अधिक के ऋण के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनिवार्य)।
    • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
    • व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • अन्य सहायक दस्तावेज।
  • मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन अनुमोदन प्रक्रिया: आवेदन जमा होने के बाद, जिला महिला अधिकारिता कार्यालय द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है। अंतिम ऋण स्वीकृति संबंधित बैंक द्वारा की जाती है।

अधिक जानकारी के लिए आप इस पीडीएफ़ को पढ़ सकते है 

 

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन महत्वपूर्ण दिशानिर्देश और सहायता

  • मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन ऋण स्वीकृति के नियम: ₹10 लाख तक के ऋण आवेदन जिला कार्यालय स्तर पर ही स्वीकृत किए जा सकते हैं, जबकि ₹10 लाख से अधिक के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवश्यक है।
  • मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन उद्यम प्रगति की जानकारी: ऋण स्वीकृति के बाद, लाभार्थी को अपने व्यवसाय की प्रगति को नियमित रूप से सरकारी पोर्टल या ऐप पर अपडेट करना होगा।
  • मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन सूचना प्रणाली: आवेदन की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आवेदकों को SMS के माध्यम से भेजी जाती है, इसलिए मोबाइल नंबर अपडेटेड रखना ज़रूरी है।
  • मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन शिकायत निवारण: किसी भी समस्या या सहायता के लिए, 181 हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की वर्तमान स्थिति (जून 2025 तक)

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी थी। वर्तमान में, राजस्थान के महिला अधिकारिता विभाग ने योजना की पुनः स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है। एक बार वित्त विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए राजस्थान सरकार के महिला अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और SSO पोर्टल पर नज़र रखें।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान की महिलाओं के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त होने और अपने उद्यमी सपनों को साकार करने में मदद करती है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना  FAQ

1. योजना क्या है?
राजस्थान सरकार की महिला उद्यमिता बढ़ाने हेतु ऋण व अनुदान योजना।

2. कौन पात्र है?
राजस्थान की 18+ वर्ष की महिला, SHG, क्लस्टर, फर्म।

3. कितना लोन मिलेगा?

  • व्यक्तिगत/SHG: ₹50 लाख तक

  • क्लस्टर/फेडरेशन: ₹1 करोड़ तक

4. सब्सिडी कितनी मिलेगी?

  • सामान्य: 25%

  • विशेष वर्ग (SC/ST/विधवा): 30%

5. कोलैटरल जरूरी है?
₹10 लाख तक नहीं, ऊपर बैंक नियम अनुसार।

6. स्वयं निवेश कितना करना होगा?

  • ₹10 लाख तक: 5%

  • ₹10 लाख से अधिक: 10%

7. लोन वापसी अवधि?
5 वर्ष या बैंक नियम अनुसार।

8. किन कार्यों के लिए लोन मिलेगा?
मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग (भूमि नहीं)।

9. आवेदन कहां करें?
SSO.rajasthan.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन।

10. दस्तावेज कौनसे लगेंगे?
आधार, निवास, बैंक पासबुक, फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि।

11. सब्सिडी कैसे मिलेगी?
3 साल तक FDR में जमा, बाद में लोन में समायोजित।

12. सहायता कहां मिलेगी?
181 हेल्पलाइन, जिला शिविरों में।

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