राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना ऑफलाइन पीडीएफ़ फोरम (Irrigation Pipeline Subsidy Scheme Pdf Form)
राजस्थान Irrigation Pipeline Subsidy योजना का उद्देश्य:
- ट्यूबवेल या कुएँ से खेत तक पानी को बिना किसी हानि के पहुँचाना।
- पानी की 20-25% बचत सुनिश्चित करना।
राजस्थान Irrigation Pipeline Subsidy योजना पात्रता मानदंड:
- किसान के पास खुद के नाम पर कृषि योग्य भूमि हो।
- किसान के पास सिंचाई के लिए कुएँ पर बिजली/डीजल/ट्रैक्टर से चलने वाला पंपसेट होना चाहिए।
- यदि किसान के पास अपना सिंचाई स्रोत नहीं है और वह अन्य किसान से पानी लेकर पाइपलाइन लगाना चाहता है, तो पानी देने वाले किसान से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- किसान ने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया हो।
- किसान का जन आधार कार्ड होना चाहिए।
राजस्थान Irrigation Pipeline Subsidy योजना लाभ:
- लघु और सीमांत किसान: 60% सब्सिडी, अधिकतम ₹18,000 तक। यदि 60% राशि ₹18,000 से अधिक हो, तो भी ₹18,000 ही अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
- अन्य किसान: 50% सब्सिडी, अधिकतम ₹15,000 तक। यदि 50% राशि ₹15,000 से अधिक हो, तो भी ₹15,000 ही अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
- लघु और सीमांत किसानों को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत अतिरिक्त 10% लाभ मिलेगा।
राजस्थान Irrigation Pipeline Subsidy योजना आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाता
- बैंक डायरी
- जमाबंदी नकल
- भू नक्शा
- भूमि प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- एससी/एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
राजस्थान Irrigation Pipeline Subsidy योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदन ई-मित्र के माध्यम से किया जाता है।
- आवेदन के समय सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- ई-मित्र केन्द्र पर जनाधार के माध्यम से आवेदन करें और रसीद प्राप्त करें।
- स्वीकृति के बाद ही पाइपलाइन खरीदें।
- स्वीकृति के दो माह में काम शुरू नहीं करने पर स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
- कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक से बी.आई.एस. मार्का पाइप खरीदें।
- पाइपलाइन खरीदने के बाद कृषि कार्यालय में सूचना दें और खरीद का बिल प्रस्तुत करें।
- अनुदान राशि जनाधार वाले बैंक खाते में जमा की जाएगी।
राजस्थान Irrigation Pipeline Subsidy योजना अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:
- प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद पाइपलाइन की स्थापना करें और विभाग को पुष्टि भेजें।
- स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश द्वारा प्राप्त होगी।
- पाइपलाइन के खरीद के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
पाइपलाइन पर अनुदान राशि हेतु आवेदन फॉर्म | Irrigation Pipeline Subsidy Application Form | डाउनलोड |
राजस्थान Irrigation Pipeline Subsidy योजना 2025 – FAQ
1. योजना का उद्देश्य क्या है?
ट्यूबवेल या कुएँ से खेत तक पानी पहुँचाना और पानी की 20-25% बचत करना।
2. पात्रता क्या है?
- खुद की कृषि योग्य भूमि हो।
- सिंचाई के लिए पंपसेट हो।
- अन्य किसान से पानी ले रहे हों तो प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- पहले इस योजना का लाभ न लिया हो।
- जन आधार कार्ड हो।
3. सब्सिडी कितनी मिलेगी?
- लघु और सीमांत किसान: 60%, अधिकतम ₹18,000।
- अन्य किसान: 50%, अधिकतम ₹15,000।
- अतिरिक्त 10% मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत।
4. आवेदन कैसे करें?
ई-मित्र केन्द्र से आवेदन करें और रसीद प्राप्त करें।
5. आवश्यक दस्तावेज़ कौन-कौन से हैं?
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाता
- जमाबंदी नकल
- भू नक्शा
- भूमि प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
6. पाइपलाइन खरीदने के बाद क्या करना होगा?
बिल कृषि कार्यालय में प्रस्तुत करें और पाइपलाइन की स्थापना के बाद विभाग को पुष्टिकरण भेजें।
7. अनुदान राशि कैसे मिलेगी?
राशि सीधे जनाधार वाले बैंक खाते में जमा होगी।
8. स्वीकृति के बाद पाइपलाइन की स्थापना में कितना समय लगेगा?
स्वीकृति के दो माह में पाइपलाइन खरीदनी होगी, अन्यथा स्वीकृति निरस्त हो सकती है।
9. समस्या आने पर क्या करें?
ई-मित्र केन्द्र या विभागीय कार्यालय से संपर्क करें।
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