How to Delete Name In Jan Aadhar Card /How to Split Family Jan Aadhar Card 2025 (जन आधार कार्ड से नाम कैसे हटाए)

How to Delete Name In Jan Aadhar Card /How to Split Family Jan Aadhar Card 2025 (दो जन आधार कार्ड बनाना,सदस्य या HoF हटाना,परिवार का मुखिया बदलना,परिवार ट्रांसफर करना सभी जानकारीया एक ही ब्लॉग मै

eMitra Training Course में आज मैं आपको जन आधार कार्ड Split Family सर्विस की जानकारी दूँगा – सर्विस क्या है, कैसे और कब इसमें आवेदन करें।

How to Delete Name In Jan Aadhar Card /How to Split Family Jan Aadhar Card 2025 (दो जन आधार कार्ड बनाना,सदस्य या HoF हटाना,परिवार का मुखिया बदलना,परिवार ट्रांसफर करना सभी जानकारीया एक ही ब्लॉग मै
How to Delete Name In Jan Aadhar Card /How to Split Family Jan Aadhar Card 2025 (दो जन आधार कार्ड बनाना,सदस्य या HoF हटाना,परिवार का मुखिया बदलना,परिवार ट्रांसफर करना सभी जानकारीया एक ही ब्लॉग मै

जन आधार कार्ड Split Family सर्विस को कब काम में लेते हैं

जन आधार कार्ड Split Family सर्विस हम तब काम में लेते हैं जब हमें एक जन आधार कार्ड से दो जन आधार कार्ड बनाने हों।
उदाहरण : मान लो एक जन आधार कार्ड परिवार है, उसमें से पुत्र शादीशुदा है और उसे अलग जन आधार कार्ड बनाना है, तो उस समय इस सर्विस का उपयोग किया जाता है।

जन आधार कार्ड Family Split करने के लिए जरूरी दस्तावेज

  1. जन आधार कार्ड / जन आधार कार्ड रसीद
  2. अलग राशन कार्ड
  3. अलग निवास शपथ पत्र
ईमित्र से जन आधार कार्ड Split Family करने के लिए आवेदन कैसे करें

स्टेप 1: सबसे पहले ईमित्र कीओस्क को SSO पोर्टल के माध्यम से ईमित्र पर लॉगिन करना है।

स्टेप 2: उसके बाद जन आधार कार्ड सर्विस का चयन कर जन आधार कार्ड पोर्टल ओपन करना है।

स्टेप 3: उसके बाद आपको Enrollment ऐप पर क्लिक करना है।

स्टेप 4: उसके बाद आप Split Family पर क्लिक करना है।

स्टेप 5: उसके बाद आपको जन आधार कार्ड रसीद संख्या डालकर खोजें पर क्लिक करना है।

जन आधार कार्ड से नाम कैसे हटाएँ (How to Delete Name in Jan Aadhar Card)

eMitra Training Course में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं जन आधार कार्ड की Delete Member सर्विस के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि जन आधार कार्ड से नाम कैसे हटाएँ, नाम हटाने के नियम, जरूरी दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया।

जन आधार कार्ड में नाम हटाने के नियम(How to Delete Name In Jan Aadhar Card 2025 Rule)
  1. विशेष नोट 1: अगर आप किसी भी सदस्य का नाम हटाते हैं, तो उसे बाद में किसी भी जन आधार कार्ड में नहीं जोड़ा जा सकता है।
  2. आप किसी का भी नाम तभी हटा सकते हैं जब –
    • सदस्य की शादी हो गई हो,
    • मृत्यु हो गई हो,
    • गलत जुड़ा हो,
    • या कोई सदस्य दो बार जुड़ गया हो।
  3. विशेष नोट 2: शादी होने पर सदस्य तभी हटाएँ जब उसे किसी और जन आधार कार्ड में नहीं जोड़ना हो। अगर किसी और में जोड़ना है तो उसे ट्रांसफर करना होगा, डिलीट नहीं किया जा सकता।
  4. जिस सदस्य को हटाना है, उसके दस्तावेज जरूरी हैं।
  5. नाम हटाने के लिए उसी जन आधार कार्ड में जुड़े सदस्य को ईमित्र पर जाना जरूरी होता है और उसका बायोमेट्रिक सत्यापन आधार कार्ड से होगा। इसके अलावा जन आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर या सदस्य के आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर भी काम किया जा सकता है।
Delete Name जरूरी दस्तावेज
  1. जन आधार कार्ड व जन आधार कार्ड रसीद
  2. मृत्यु होने पर – मृत्यु प्रमाण पत्र
  3. शादी होने पर – विवाह प्रमाण पत्र
  4. गलत/दो बार जुड़ा सदस्य – शपथ पत्र व राशन कार्ड

नाम हटाने की प्रक्रिया (How to Delete Name In Jan Aadhar Card 2025)

स्टेप 1: सबसे पहले ईमित्र कीओस्क को SSO पोर्टल के माध्यम से ईमित्र पर लॉगिन करना है।

स्टेप 2: जन आधार कार्ड सर्विस का चयन कर पोर्टल खोलना है।

स्टेप 3: Enrollment ऐप पर क्लिक करना है।

स्टेप 4: Delete Member ऑप्शन पर क्लिक करना है।

स्टेप 5: जन आधार कार्ड रसीद संख्या डालकर खोजें पर क्लिक करना है।

स्टेप 6: जन आधार कार्ड में जुड़े किसी भी एक सदस्य का बायोमेट्रिक सत्यापन करना है।

स्टेप 7: डिलीट करने का कारण चुनकर, दस्तावेज अपलोड कर, सदस्य का चयन करना है और “सदस्य हटाएँ” पर क्लिक करना है। आवेदन सबमिट हो जाएगा। अधिकारी द्वारा जांच के बाद नया जन आधार कार्ड जारी हो जाएगा।

स्टेप 8: आवेदन का स्टेटस देखने के लिए Family Enrollment Status पर क्लिक करें।

स्टेप 9: जन आधार कार्ड संख्या या रसीद संख्या डालकर खोजें पर क्लिक करें।

स्टेप 10: रसीद संख्या की स्थिति पर क्लिक करें।

स्टेप 11: अब आपको स्टेटस दिख जाएगा।

जन आधार कार्ड में बदलाव और सेवाएँ – आसान गाइड

दोस्तों, कई बार हमें अपने जन आधार कार्ड में जानकारी बदलवाने, परिवार अलग करने, सदस्य ट्रांसफर करने या परिवार के मुखिया को बदलने जैसी जरूरत पड़ती है। इन सब कामों के लिए सरकार ने जन आधार एडिटिंग सर्विस दी है, जिसे आप आसानी से ई-मित्र / SSO पोर्टल से कर सकते हैं। आइए इसे स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं।

प्रोफ़ाइल एडिट (Profile Edit)

अगर आपके जन आधार कार्ड में कोई जानकारी गलत है या अपडेट करनी है तो यह सुविधा काम आती है।

  • सबसे पहले SSO पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • प्रोफ़ाइल एडिट पर क्लिक करें और जन आधार आईडी डालें।
  • परिवार के किसी वयस्क सदस्य का आधार ऑथेंटिकेशन करें।
  • जिस जानकारी में बदलाव करना है उसे चुनें और सही विवरण भरें।
  • जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • प्रीव्यू देखकर संतुष्ट होने पर eSign करें।
  • आवेदन दो स्तर की जांच के बाद अपडेट हो जाएगा।

परिवार अलग करना (Split Family)

जब परिवार का कोई सदस्य शादी या अन्य कारण से अलग होना चाहता है, तब यह सेवा काम आती है।

  • SSO पोर्टल पर लॉगिन करके Split Family विकल्प चुनें।
  • जन आधार आईडी डालकर अलग करने का कारण और दस्तावेज अपलोड करें।
  • वयस्क सदस्य का आधार ऑथेंटिकेशन करें।
  • अलग होने वाले सदस्य को चुनें।
  • नए परिवार के मुखिया (HoF) की बैंक जानकारी भरें।
  • प्रीव्यू देखकर सही होने पर eSign करें।

परिवार ट्रांसफर करना (Transfer Family)

अगर कोई सदस्य एक परिवार से दूसरे जन आधार परिवार में शामिल होना चाहता है तो यह सुविधा उपयोगी है।

  • Transfer Family विकल्प चुनें।
  • From और To दोनों परिवारों के HoF का आधार ऑथेंटिकेशन करें।
  • सदस्य चुनें और नए परिवार की जन आधार आईडी डालें।
  • सदस्य का नए HoF से संबंध सेलेक्ट करें।
  • बदलाव की पुष्टि करें और eSign करें।
परिवार का मुखिया बदलना (Change Head of Family)

कभी-कभी परिवार के हालात बदलने पर HoF (परिवार का मुखिया) बदलना जरूरी हो जाता है।

  • Change HoF विकल्प चुनें और कारण दर्ज करें।
  • वर्तमान HoF का आधार ऑथेंटिकेशन करें।
  • नए HoF का चयन करें और सभी सदस्यों का संबंध अपडेट करें।
  • eSign करके आवेदन सबमिट करें।
सदस्य या HoF हटाना (Delete Member/HoF)

यह विकल्प केवल मृत्यु की स्थिति में ही काम आता है।

  • Delete Member विकल्प चुनें।
  • परिवार के किसी भी सदस्य का आधार ऑथेंटिकेशन करें।
  • मृतक सदस्य का विवरण दर्ज करें।
    • अगर मृत्यु राजस्थान में हुई है, तो सिर्फ प्रमाण पत्र नंबर और तिथि डालनी होगी।
    • अगर राजस्थान से बाहर हुई है, तो प्रमाण पत्र नंबर, तिथि और PDF अपलोड करनी होगी।
  • eSign करके आवेदन सबमिट करें।

Delete Name In Jan Aadhar Card And Split Family Jan Aadhar Card Faq

जन आधार कार्ड Split Family सर्विस क्या है?
यह सेवा परिवार को अलग करने पर नया जन आधार कार्ड बनाने के लिए है।

जन आधार कार्ड Split Family कब करना चाहिए?
जब परिवार का कोई सदस्य शादीशुदा होकर अलग परिवार बनाना चाहता है।

Split Family के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
जन आधार कार्ड/रसीद, राशन कार्ड और निवास शपथ पत्र।

Split Family के लिए आवेदन कहाँ करें?
ईमित्र कीओस्क से SSO पोर्टल के माध्यम से।

Split Family प्रक्रिया का पहला स्टेप क्या है?
ईमित्र कीओस्क पर SSO पोर्टल से लॉगिन करना।

जन आधार कार्ड Split Family में रसीद संख्या का उपयोग क्यों होता है?
इससे परिवार के विवरण खोजकर आवेदन किया जाता है।

जन आधार कार्ड Delete Member सर्विस क्या है?
इसमें परिवार से किसी सदस्य का नाम हटाया जाता है।

किस स्थिति में सदस्य का नाम हटाया जा सकता है?
शादी, मृत्यु, गलती से जुड़ने या दो बार जुड़ने पर।

क्या डिलीट किए सदस्य को बाद में जोड़ा जा सकता है?
नहीं, डिलीट के बाद दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता।

शादीशुदा सदस्य का नाम कब डिलीट किया जा सकता है?
तभी जब उसे किसी अन्य जन आधार कार्ड में ट्रांसफर न करना हो।

Delete Member के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
जन आधार कार्ड/रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आदि।

नाम हटाने की प्रक्रिया कहाँ से होती है?
ईमित्र कीओस्क से ऑनलाइन आवेदन द्वारा।

क्या नाम हटाने के लिए बायोमेट्रिक जरूरी है?
हाँ, किसी एक सदस्य का बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक है।

क्या OTP से भी सत्यापन किया जा सकता है?
हाँ, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर भी किया जा सकता है।

Delete Member में कारण बताना क्यों जरूरी है?
बिना कारण व दस्तावेज के आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

नाम हटाने के बाद नया जन आधार कार्ड कब जारी होगा?
अधिकारी जांच पूरी करने के बाद नया कार्ड जारी करेंगे।

आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
Family Enrollment Status से जन आधार संख्या/रसीद संख्या डालकर।

Split Family के बाद पुराना जन आधार कार्ड मान्य रहता है?
हाँ, लेकिन अलग हुए सदस्य के लिए नया कार्ड जारी होगा।

क्या एक परिवार से कई सदस्य अलग हो सकते हैं?
हाँ, नियमों और दस्तावेजों के अनुसार।

क्या Delete Member सर्विस का दुरुपयोग हो सकता है?
नहीं, क्योंकि इसमें दस्तावेज व बायोमेट्रिक/OTP सत्यापन आवश्यक है।

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